रासायनिक खताच्या किंमती कमी
नांदेड दि. 12 :- गुडस ॲड सर्व्हिस टॅक्स
(GST) लागु होण्यापूर्वी रासायनिक खतावर 1 टक्के उत्पादन शुल्क
(Excise Duty) व 5 टक्के मुल्य आधारीत
कर (VAT) लागू होता.
दिनांक 1 जुलै
2017 पासून अनुदानीत रासायनिक खतावर सरसकट 5 टक्के जीएसटी
लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे
अनुदानीत रासायनिक खताच्या किंमती 1 जुलै पासून कमी झाल्या आहेत. याबाबत
खत विक्रेत्यांना तसेच खत कंपनी प्रतिनिधी
यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. सुधारीत दर साठा भाव
फलकावर प्रसिद्ध करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे,
सुधारीत खताचे दर पुढील प्रमाणे आहेत.
दिनांक 1 जूलै 2017 पासून रासायनिक खताचे नवीन दर
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अ.क्र.
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रासायनिक खताचे नाव
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उत्पादक कंपनीचे नाव
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दि. 1/7/2017 पासूनचे नविन दर
प्रती बॅग 50 किलो
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1
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10:26:26
|
झुआरी
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1076
|
2
|
10:26:26
|
कोरोमंडल
|
1044
|
3
|
10:26:26
|
कृभको
|
1055
|
4
|
12:32:16
|
झुआरी
|
1082
|
5
|
14:35:14
|
कोरोमंडल
|
1122
|
6
|
15:15:15
|
आर.सी.एफ.
|
887
|
7
|
16:16:16
|
आय.पी.एल.
|
892
|
8
|
17:17:17
|
कोरोमंडल
|
946
|
9
|
24:24:00
|
कोरोमंडल
|
966
|
10
|
एम.ओ.पी.
|
झुआरी
|
579
|
11
|
एम.ओ.पी.
|
आय.पी.एल.
|
580
|
12
|
एम.ओ.पी.
|
कृभको
|
577.50
|
13
|
एम.ओ.पी.
|
कोरोमंडल
|
575
|
14
|
एस.एस.पी. (जी.)
|
झुआरी
|
400
|
15
|
डी.ए.पी.
|
आर.सी.एफ.
|
1076
|
16
|
डी.ए.पी.
|
झुआरी
|
1105
|
17
|
डी.ए.पी.
|
आय.पी.एल.
|
1086
|
18
|
डी.ए.पी.
|
कोरोमंडल
|
1081
|
19
|
डी.ए.पी.
|
कृभको
|
1076
|
20
|
युरीया
|
आर.सी.एफ.
|
295
|
21
|
युरीया
|
झुआरी
|
295
|
22
|
युरीया
|
आय.पी.एल.
|
295
|
23
|
युरीया
|
कोरोमंडल
|
295
|
24
|
युरीया
|
नागार्जूना
|
295
|
25
|
युरीया
|
कृभको
|
295
|
26
|
अमोनिअम सल्फेट
|
आय.पी.एल.
|
700
|
27
|
15:15:15:09
|
आय.पी.एल.
|
890
|
28
|
16:20:0:13
|
कोरोमंडल
|
821
|
29
|
20:20:0:13
|
आय.पी.एल.
|
865
|
30
|
20:20:0:13
|
कोरोमंडल
|
873
|
31
|
20:20:0:13
|
कृभको
|
850
|
किरकोळ, घाऊक खत विक्रेत्यांनी कमी झालेल्या
दराबाबत ग्रेडनिहाय दर, दरफलकावर प्रदर्शित करणे आवश्यक
आहे. शेतकऱ्यांना नवीन दराने खताची खरेदी करावी. खरेदी
पावतीवर शेतकरी व विक्रेता या दोघांच्या
स्वाक्षरी घेण्यात याव्यात शेतकऱ्यांनी खताच्या दराबाबतीत असलेल्या तक्रारीसाठी प्रत्यक्ष, दुरध्वनी, ई-मेल व एस.एम.एस. द्वारे तसेच कृषि विभागाचा टोल फ्री क्रमांक
1800 233 4000 व (02462) 230123 व भरारी पथकाचे फ्लेक्स वरील दुरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असे आवाहन
जिल्हा
परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी पंडीत
मोरे यांनी केले आहे.
सर्व खत विक्रेत्यांना GST साठी
नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सर्व खत विक्रेत्यांनी GST साठी
नोंदणी करावी खतावरील जीएसटी बाबतच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी केंद्र शासनाने मदत दुरध्वनी क्रमांक दिलेला आहे. त्यांचा
क्रंमाक 011-26106817 असा आहे. त्याचा
वापर करुन खतावरील जीएसटी बाबत शंका असल्यास प्रश्न विचारुन शंकानिरसण करण्यात यावे. सदरचा मदत क्रमांक केंद्र शासनाने fert.nic.in या
संकेत स्थळावर सुध्दा प्रशिध्द केलेला आहे. या व्यतिरिक्त केंद्र शासनाने सर्व साधारण
जीएसटीबाबत येणाऱ्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी दुरध्वनी
क्रमांक 011-23094160, 011- 23094161, 011- 23094162,
011- 23094168, 011- 23094169 वर मदत
केंद्रे म्हणून जाहीर केले आहेत.
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