हवामानावर
आधारित पीक विमा
योजनेत
शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे
नांदेड, दि. 1:- शासन
निर्णय दि. 28 सप्टेंबर 2018 अन्वये
नांदेड जिल्ह्यातील सन 2018-19 मध्ये प्रधानमंत्री फसल बीमा
योजने अंतर्गत राज्यात पुनर्रचित हवामानावर आधारित पीक विमा योजना अंबिया बहाराकरीता
लागु करण्यात आली आहे. योजना कार्यन्वयीत करणारी यंत्रणा / कंपनी ही भारतीय कृषि पिक विमा कंपनी, मुंबई आहे.
सदरची योजना अधिसुचित पीकांसाठी कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी सक्तीची राहील आणि बिगर कर्जदार
शेतकऱ्यांना एैच्छिक
राहिल. दि. 28 सप्टेंबर 2018 च्या
शासन निर्णयानुसार सदरच्या पिक विमा भरण्याची अंतिम मुदत द्राक्ष पिकासाठी
15 ऑक्टोंबर 2018, केळी, मोसंबी पिकासाठी 31 ऑक्टोंबर2018, आंबा पिकासाठी 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत आहे.
विमा हप्ता
दर
अ. क्र.
|
फळपिक
|
विमा संरक्षित
रक्कम (नियमित)
रुपये
|
गारपीट विमा
संरक्षित रक्कम
रुपये
|
शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता
रक्कम रु.
|
|
नियमित
|
गारपीट
|
||||
1
|
द्राक्ष
|
3,08,000/-
|
1,02,667/-
|
15400
|
5133
|
2
|
मोसंबी
|
77,000/-
|
25,667/-
|
7315
|
1283
|
3
|
केळी
|
1,32,000/-
|
44,000/-
|
19,000
|
2200
|
4
|
आंबा
|
1,21,000/-
|
40,333/-
|
26,620
|
2017
|
योजना अंमलबजावणी
वेळापत्रक व अधिसुचित मंडळे
सदरची योजना जिल्ह्यामध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे अधिसुचित फळपिकांसाठी,
अधिसुचित महसुल मंडळांना लागु राहिल.
अ.क्र.
|
अधिसुचित फळपिक
|
तालुके
|
अधिसुचित महसुल मंडळे
|
1
|
द्राक्ष
|
नांदेड
|
तरोडा बु., तुप्पा,
वसरणी, लिंबगांव, विष्णुपूरी.
|
अर्धापूर
|
अर्धापूर, दाभड,
मालेगाव
|
||
मुदखेड
|
मुदखेड, मुगट,
बारड
|
||
हदगाव
|
हदगाव, तामसा,
मनाठा, आष्टी
|
||
लोहा
|
शेवडी बा.
|
||
भोकर
|
भोकर
|
||
देगलूर
|
मरखेल, हाणेगाव
|
||
2
|
मोसंबी
|
नांदेड
|
लिंबगाव, विष्णूपूरी
|
मुदखेड
|
बारड
|
||
अर्धापूर
|
मालेगाव
|
||
3
|
केळी
|
नांदेड
|
तरोडा बु., तुप्पा,
वसरणी, लिंबगाव, विष्णुपूरी
|
अर्धापूर
|
अर्धापूर, दाभड,
मालेगाव
|
||
मुदखेड
|
मुदखेड, मुगट,
बारड
|
||
हदगाव
|
हदगाव, तामसा,
मनाठा, आष्टी
|
||
लोहा
|
शेवडी बा.
|
||
भोकर
|
भोकर
|
||
देगलूर
|
मरखेल, हाणेगाव
|
||
किनवट
|
किनवट, बोधडी
|
||
4
|
आंबा
|
अर्धापूर
|
मालेगाव, दाभड
|
5
|
|
मुखेड
|
मुक्रमाबाद
|
प्रधानमंत्री
फसल बिमा योजना हवामनावर आधारित फळपिक विमा आंबीया बहारामध्ये उपरोक्त अंतिम दिनांकापुर्वी
जास्तीत जास्त संख्येने शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे. अधिक माहितीसाठी तालुका
कृषि अधिकारी कार्यालयाशी व नजीकच्या बँकेशी तसेच संबंधित विमा कंपनीशी संपर्क साधावा
असे आवाहन कृषि विभागामार्फत करण्यात येत आहे.
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